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Dehradun News: दहेज उत्पीड़न का आरोपी पति दोषमुक्त

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विकासनगर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रविशंकर मिश्रा की अदालत ने दहेज उत्पीड़न के मामले में टिहरी गढ़वाल जिले के बनगांव निवासी राहुल खन्ना को दोष मुक्त करार दिया। अभियोजन पक्ष न्यायालय के समक्ष अपराध को साबित नहीं कर पाया। 12 मार्च 2021 को एक स्थानीय महिला ने पुलिस को तहरीर दी थी। उसने बताया था कि पांच सितंबर 2015 को उनका विवाह राहुल खन्ना से हुआ था। शादी के बाद से पति का व्यवहार खराब था। वह उन्हें मारता-पीटता था। उनके और परिवारजनों के साथ गाली-गलौज करता था। उन्होंने शादी के बाद पति को परिवार से 2.60 लाख रुपये लाकर दिए। उन्होंने अपने पति से कहा था कि उनके परिवार वाले गरीब हैं, वह बार-बार रुपये और बाइक नहीं दे सकते हैं। उनके पति का भाई पुलिस में सिपाही है। दोनों मारपीट करते हैं। पीड़िता के मुताबिक पांच अगस्त 2020 से उसका पति सोशल मीडिया पर अश्लील फोटो डालकर बदनाम और ब्लैकमेल कर रहा है। पति ने नशीला पदार्थ खिलाकर उनकी अश्लील वीडियो और फोटो बनाई हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट, आपराधिक धमकी आदि संबंधी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। अभियोजन पक्ष न्यायालय के समक्ष अपराध को साबित नहीं कर पाया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने संदेह लाभ देते हुए आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।
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