साथ ही उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले अभ्यर्थियों को प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार होगा। उन्होंने बताया कि होम्योपैथिक चिकित्सक एलोपैथिक चिकित्सकों की तर्ज पर अब 11 चीजों के लिए स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी कर सकेंगे। आयुष मंत्रालय के अधीन केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद के आदेशों के क्रम में यह आदेश जारी किया गया है।
उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व एलोपैथिक चिकित्सकाें की ओर से जारी किए प्रमाणपत्रों को कम ही मान्यता दी जाती थी। अब जबकि आदेश जारी कर दिया गया है तो होम्योपैथिक चिकित्सकाें को भी प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार मिल गया है तो इससे आमजन को सहूलियत होगी।