दहेज उत्पीड़न और पत्नी से मारपीट के आरोपी अपर सचिव गृह सबीन बंसल ने शनिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय सिमरनजीत कौर की अदालत में सरेंडर कर दिया।
बंसल के अलावा अंबाला में रहने वाले उनके पिता, मां और भाई ने भी सरेंडर किया। अदालत ने सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया।
दहेज उत्पीड़न का आरोप
पुलिस ऑफिसर्स कॉलेज सेक्टर पंचकुला हरियाणा निवासी महिमा बंसल ने नौ सिंतबर वर्ष 2014 को राजपुर थाने में अपने पति आईएएस अधिकारी सबीन बंसल, उनकी मां बीना संबल, पिता शशि भूषण बंसल, छोटे भाई रोबिन बंसल के खिलाफ दहेज अधिनियम, उत्पीड़न, मारपीट और धमकी का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
हरियाणा के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की बेटी महिमा ने आरोप लगाया था कि शादी में डेढ़ करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद दहेज के लिए उन्हें प्रताड़ित किया गया।
परिजनों ने भी किया सरेंडर
रिपोर्ट में महिमा ने बताया था कि उसकी शादी 19 अक्तूबर 2012 को हुई थी। उस दौरान सबीन बंसल रुड़की में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट थे। वर्तमान में सबीन बंसल अपर सचिव गृह हैं और राजपुर रोड स्थित टिहरी हाउस में रहते हैं।
सबीन बंसल के अधिवक्ता पृथ्वी सिंह नेगी ने कहा कि वे मामले में हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद कोर्ट में सरेंडर किया गया। अदालत ने सभी आरोपियों को जमानती व पर्सनल बांड पर रिहा कर दिया।