विकासनगर। एनडीपीएस अधिनियम के तहत गिरफ्तार रसूलपुर की शिक्षक कॉलेनी निवासी हिस्ट्रीशीटर शुभम त्यागी को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस नंदन सिंह की अदालत ने जमानत दे दी है। पुलिस की ओर से 60 दिन के भीतर आरोप पत्र दाखिल न करने के कारण उसे यह राहत मिली। शुभम त्यागी 31 मार्च से न्यायिक हिरासत में था। मामले में विवेचना अभी भी जारी है। उनके पास से 157.61 ग्राम चरस बरामद हुई थी। यह अल्प मात्रा से थोड़ी अधिक थी। न्यायालय ने 25 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही राशि के दो जमानती दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया।