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दलितों को सुरक्षा मुहैया कराए उत्तराखंड सरकार: हाईकोर्ट

Sun, 08 Jan 2017 01:43 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, नैनीताल
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नैनीताल हाईकोर्ट - फोटो : PTI
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नैनीताल हाईकोर्ट ने जौनसार बावर (विकास नगर, देहरादून) में सरकार को दलितों के मंदिरों में प्रवेश करने पर भेदभाव न होने को सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
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हाईकोर्ट ने सरकार को कहा है कि जरूरत होने पर दलितों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए और जौनसार बावर में सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जाए।

देहरादून निवासी दौलत कुंवर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि जौनसार बावर (विकासनगर, देहरादून) में दलितों को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। क्षेत्र में कई मंदिरों में मारपीट की घटनाएं होती रहती हैं।
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मंदिर प्रवेश को लेकर हुई थी मारपीट

दलितों के मंदिर प्रवेश को लेकर तरुण विजय पर भी हमला हुआ था।
याचिकाकर्ता का कहना था कि उसके साथ महासू देवता मंदिर में मारपीट की गई थी। इस मामले की एफआईआर दर्ज कराई गई थी। याचिका में कहा कि दलितों के मंदिर में प्रवेश में भेदभाव न किया जाए तथा सरकार की ओर से उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए।

शनिवार को पक्षों की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश के एम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने सरकार को आदेशित किया कि वह यह सुनिश्चित करें कि दलितों के मंदिरों में प्रवेश करने पर भेदभाव न हो। जरूरत होने पर उन्हें सुरक्षा दी जाए। खासतौर पर जौनसार बावर में सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जाए।
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