उच्च न्यायालय ने सुभारती मेडिकल कालेज देहरादून के 150 छात्रों को राहत देते हुए कालेज में कक्षाएं संचालित करके आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार हितेश भट्ट व 149 अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वे नीट परीक्षा उत्तीर्ण की हुई है और उनका प्रवेश सुभारती मेडिकल कालेज देहरादून में हुआ है। पिछले दो माह से उनकी पढ़ाई नहीं हो रही है।
इस कारण शैक्षणिक सत्र प्रभावित हो रहा है। निदेशक मेडिकल एजूकेशन के साथ एक करार हुआ था, लेकिन कालेज उस करार को न मानकर उनसे दूसरा करार करने को कहा रहा है। कालेज का कहना था कि उन्हीं छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा जो कालेज के साथ नया करार करेंगे।