हाईकोर्ट ने सिडकुल पंतनगर में स्थित 30 फैक्ट्रियों और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) को नोटिस जारी किया है। साथ ही कर्मचारियों को चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।
छतरपुर रुद्रपुर निवासी हिमांशु चंदोला की ओर से उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश केएम जोसफ और न्यायाधीश आलोक सिंह की खंडपीठ में सुनवाई हुई।
याचिका में कहा गया कि न्यायालय के आदेश के बावजूद पंतनगर में स्थापित 30 औद्योगिक इकाइयां प्रदूषण फैला रही हैं। 21 दिसंबर 2016 को उच्च न्यायालय ने प्राकृतिक जल स्रोतों और वायु को प्रदूषित करने वाले उद्योगों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया था। याची के मुताबिक न्यायालय के आदेश का पालन शासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नहीं किया।
औद्योगिक प्रदूषण के कारण लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुंए और नहरों में छोड़े जा रहे रसायनयुक्त पानी से खेतों में सब्जी और फसल नहीं उग पा रही है। स्थानीय लोगों को पीलिया, सांस की बीमारी से जूझना पड़ रहा है। लोगों ने इसकी शिकायत प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी की लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। न्यायालय ने पंतनगर सिडकुल में स्थापित 30 फैक्ट्रियों और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।