फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

चर्चित स्टिंग मामले की याचिका हाईकोर्ट ने की बंद

Sun, 09 Aug 2015 02:32 AM IST
ब्यरो/अमर उजाला, नैनीताल
विज्ञापन
विज्ञापन
नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सीएम के सचिव के चर्चित स्टिंग ऑपरेशन के मामले में दायर जनहित याचिका बंद कर दी। एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि इस प्रकरण की जांच के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं और उसकी जांच चल रही है।
विज्ञापन


इस बयान के आधार पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को आदेशित किया है यदि वह जांच से असंतुष्ट हो तो दोबारा प्रार्थना पत्र दे सकता है।

पूर्व संयुक्त सचिव की याचिका पर सुनवाई
मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई। पूर्व संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा डॉ. बहादुर सिंह बिष्ट ने बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर एफएल-2 मामले में स्टिंग में लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की थी।

दोबारा खुलवा सकते हैं याचिका
सरकार की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट जनरल यूके उनियाल ने कोर्ट में तर्क रखा कि इस प्रकरण में पहले ही जांच करने के निर्देश दिए जा चुके है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एडवोकेट जनरल के बयानों के आधार पर याचिका को बंद करते हुए याची को आदेशित किया है कि यदि वह जांच से संतुष्ट नहीं हो तो इस याचिका को दोबारा खुलवाने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें