शुक्रवार को नैनीताल हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों से दो टूक पूछ लिया कि वे सरकारी आवास खाली कब कर रहे हैं। हाईकोर्ट में ही पिछली सुनवाई में पूर्व मुख्यमंत्रियों ने कहा था कि वे आवास जल्द ही खाली कर देंगे। हाईकोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी।
उत्तराखंड हाईकोर्ट में रूलक (रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट सेंटर) ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास व अन्य सुविधाएं दी हैं। यह सरकारी धन का दुरुपयोग है। इनसे आवास खाली कराकर पूर्व का किराया भी वसूला जाए।