नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को पॉक्सो, आर्म्स एक्ट, हत्या, बलात्कार और हत्या के प्रयास आदि मामलों के अभियुक्त रहे किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा तत्काल प्रभाव से वापस लेने का निर्देश दिया है। पूर्व विधायक रेखा आर्या की पुलिस सुरक्षा की मांग को भी कोर्ट ने खारिज किया और स्वत: संज्ञान लेते हुए यह निर्देश जारी किया।
बृहस्पतिवार को पूर्व विधायक रेखा आर्या और उनके परिवार की पुलिस सुरक्षा की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने सख्त रुख अख्तियार किया।
पूर्व विधायक रेखा आर्या व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उन्हें और उनके परिवार को सरकार से खतरा है। याचिका में कहा गया कि रेखा आर्या के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद से मुख्यमंत्री और अन्य की ओर से जान माल का खतरा बना हुआ है। लिहाजा, उन्हें पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए।
पक्षों को सुनने के बाद सुरक्षा प्रदान करने से इनकार करते हुए खंडपीठ ने याचिका को निस्तारित किया। साथ ही कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए सरकार को स्पष्ट आदेश दिए कि धारा 302, 304, 307, 376, 395, 386, पाक्सो और आर्म्स एक्ट में आरोपी रहे जिस किसी को भी पुलिस सुरक्षा दी गई है, उसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए।