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वाहन मॉडिफाइड करने-कराने वालों की अब खैर नहीं, दुकानदार और मालिक दोनों पर लगेगा भारी जुर्माना

Fri, 27 Sep 2019 10:12 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
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- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर
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राजधानी देहरादून में निर्धारित मानकों के विपरीत गाड़ियाें में अपने स्तर पर बदलाव करने, प्रेशर हार्न, हूटर, रिफ्लेक्टर, चकाचौंध करने वाली लाइटें व कानफोडू साइलेंसर लगाने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी।

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नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अब इन चीजों को बेचने वाली एजेंसियों व दुकानदारों पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही वाहन स्वामियों पर भी पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। 

एआरटीओ अरविंद पांडे ने बताया कि राजधानी में अनेक ऐसी दो व चार पहिया गाड़ियां फर्राटा भर रही हैं जिनमें बदलाव किया गया है, इन गाड़ियों में कानफोडू प्रेशर हार्न भी लगाए गए हैं।

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इनमें निर्धारित मानकों वाले साइलेंसर की जगह मॉडीफाइड साइलेंसर लगाए गए हैं जो गलत हैं। ऐसे वाहन स्वामियों के खिलाफ जल्द ही अभियान चलाया जाएगा। बकौल, एआरटीओ राजधानी के सभी ऑटो डीलर्स व दुकानदारों के यहां विभागीय टीम भेजकर जांच कराई जाएगी, जिसके पास भी प्रेशर हार्न या स्टाइल वाले साइलेंसर मिलेंगे, उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

मौके पर कंपाउडिंग कराने वाले डीलर्स व दुकानदार पर 50 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। अन्यथा की स्थिति में जुर्माना अदालत को भेजा जाएगा। गाड़ियाें में प्रेशर हार्न व स्टाइल वाले साइलेेंसर लगाने वाले वाहन स्वामियों पर भी पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। 
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चार हजार रुपये तक प्रेशर हार्न तो 10000 रुपये तक बिक रहे साइलेंसर 

ऑटो कारोबारियों की ही मानें तो बाजार में 200 रुपये से लेकर चार हजार रुपये में प्रेशर हार्न उपलब्ध हैं। जबकि साइलेंसर 500 रुपये से लेकर 10000 रुपये में बेचे जा रहे हैं। जिनका दो व चार पहिया गाड़ियों में जमकर इस्तेमाल हो रहा है।

इसके अलावा बाजार में चकाचौंध करने वाली हेडलाइटें भी उपलब्ध हैं, जो 100 रुपये से लेकर दो हजार रुपये में बेची जा रही हैं। बाजार में चीन निर्मित लाइटों की मांग ज्यादा है। 
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