हाईकोर्ट ने फार्मेसिस्ट के बैकलॉग पदों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से भरे जाने के मामले में नियुक्त अभ्यर्थियों को पक्षकार बनाने के आदेश दिए हैं ताकि उनका पक्ष भी सुना जा सके।
याचिका में नियुक्तियों पर उठाए गए सवाल
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई। देहरादून निवासी देवेंद्र प्रसाद व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि स्वास्थ्य विभाग में फार्मेसिस्ट के बैकलॉग पदों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से भर दिया गया है और उस पद पर उनकी नियुक्ति कर दी गई है, जो गलत है।
याचिका में कहा कि बैकलॉग पदों पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार नहीं रखा जा सकता है। पक्षों की सुनवाई के बाद एकलपीठ ने नियुक्त अभ्यर्थियों को पक्षकार बनाने के आदेश दिए।