भाजपा नेता और कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हरक सिंह रावत के खिलाफ रेप का केस दर्ज होने के बाद उनकी गिरफ्तारी तय है।
कानून के जानकारों की माने तो पुलिस उन्हें पूछताछ के नाम पर बुलाने के बाद गिरफ्तार कर सकती है या फिर हरक सेशन कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं। कानून के जानकारों का कहना है कि रेप के केस में अग्रिम जमानत का प्राविधान नही है।
हरक के खिलाफ असम निवासी महिला ने दिल्ली सफदरगंज एंक्लेव थाना पुलिस में दुराचार का मुकदमा दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि हरक ने उसे दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित अपने घर बुलाया और उसके साथ दुराचार किया।