इसके बाद आयोग ने फिलहाल नए पदों की भर्ती प्रक्रिया को टाल दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट के आदेश पर चयन आयोग ने सरकार से राय मांगी है। उधर, सरकार हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने की तैयारी कर रही है।
बता दें कि अभी तक समूह ‘ग’ के पदों पर भर्ती के लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता के चलते वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकता था, जिसने प्रदेश के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराया हो। लेकिन हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सेवायोजन पंजीकरण की अनिवार्यता को समाप्त करने का आदेश दिया है।
चयन आयोग के माध्यम से एलटी शिक्षक, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम्य विकास अधिकारी, आईटी अनुदेशक, कनिष्ठ सहायक, सहायक लेखाकार समेत अन्य विभिन्न पद
हाईकोर्ट के आदेश पर आयोग ने सरकार से राय मांगी है। सरकार से कोई आदेश नहीं मिलने तक भर्ती प्रक्रिया को टाल दिया गया है। सरकार की ओर से जो भी आदेश मिलेंगे। उसी के आधार पर आयोग नए पदों पर भर्ती प्रक्रिया को शुरू करेगा।
- संतोष बड़ोनी, सचिव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग