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सरकारी भर्ती के नियमों में होने जा रहा बड़ा बदलाव, इस शर्त को पूरा किए बिना नहीं मिलेगी नौकरी 

Wed, 19 Dec 2018 05:15 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून
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Job - फोटो : demo pic
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अगर आप सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं तो यह खबर जरूर पढ़ें। अब सरकारी नौकरी में पद चाहे जो भी हो, सरकारी नौकरियों के लिए कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का ज्ञान होना आवश्यक होगा।

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इसके लिए सभी विभागों को विभागीय ढांचे में रिक्त पदों की अर्हता और योग्यता में संशोधन करने को कहा गया है। इस संबंध में सचिव वित्त अमित सिंह नेगी ने सभी प्रशासनिक विभागों को पत्र भेजा है। उनसे ये अपेक्षा भी की गई है कि वे रिक्त पदों को भरने के प्रस्ताव कार्मिक और वित्त की सहमति लेने के बाद ही चयन आयोगों को भेजेंगे। 

दरअसल, 15वें वित्त आयोग के विचारणीय विषय (टर्म ऑफ रिफरेंस) में सार्वजनिक प्रशासन की कार्यकुशलता में वृद्धि करने, लोक प्रशासन में नवोन्मेषी विचारों व प्रक्रियाओं को लागू करने एवं संपूर्ण व्यवस्था को समयबद्ध करने के लिए विभागीय संरचना को पुनर्व्यवस्थित करने की अपेक्षा की गई है।

माना गया है कि प्रतिस्पर्धा के बढ़ते दौर के अनुकूल  एवं भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाने के लिए लोकसेवकों में दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर  के नवीन ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि करना जरूरी है।

जानकारी के मुताबिक प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों निगमों, बोर्डों, विभिन्न संस्थानों व समितियों में हजारों की संख्या में पद खाली हैं। कई विभागों के स्तर पर खाली पदों पर नियमित भरती की प्रक्रिया के लिए प्रस्ताव उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तराखंड लोकसेवा आयोग को भेजे जाने की तैयारी चल रही है।
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लिहाजा, शासन ने विभागों को अर्हता और योग्यता में संशोधन करने के बाद ही रिक्त पदों के प्रस्ताव तैयार किए जाने के निर्देश दिए हैं। अब नए निर्देशों के तहत संशोधन के बाद ही नियमित भर्ती के  प्रस्ताव चयन आयोगों को भेजे जाएंगे।

सचिव वित्त अमित सिंह नेगी ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों तथा सभी विभागाध्यक्षों को पत्र जारी कर कहा है कि वे विभागीय संरचना को दोबारा से व्यवस्थित करें और पदों की अर्हता व योग्यता में संशोधन कर प्रस्ताव तैयार करें। उन्होंने सभी विभागों और विभाग प्रमुखों से यह भी कहा है कि वे रिक्त पदों की भरती के प्रस्ताव चयन आयोगों को भेजने से पहले वित्त और कार्मिक विभाग की सहमति आवश्यक रूप से प्राप्त कर लें।
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