नेशनल और स्टेट हाईवे के किनारे शराब की दुकानों को बचाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने अब एक और कदम उठाया है। अगर यह सफल रहा तो केवल ठेके संचालकों को ही नहीं बल्कि सरकार को भी फायदा होगा।
शराब की दुकानों को बचाने के लिए प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का हवाला देकर सरकार ने कोर्ट से शराब की दुकानों को हाईवे से 500 मीटर से अधिक की दूरी पर शिफ्ट करने संबंधी आदेश में रियायत की गुहार लगाई है।
इस याचिका पर आठ मई को सुनवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर 2016 को आदेश दिया था कि नेशनल और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानों को शिफ्ट किया जाए। एक अप्रैल 2017 से शराब की उन दुकानों को लाइसेंस नहीं दिया जाए को हाईवे के 500 मीटर के दायरे में स्थित हैं।
हालांकि बाद में कोर्ट ने 31 मार्च को उन नगर निकायों के लिए जिनकी आबादी 20 हजार से कम है के लिए यह दूरी घटाकर 220 मीटर कर दी थी। इस आदेश के बाद प्रदेश में हाईवे किनारे स्थित लगभग 402 दुकानें बंद हो चुकी हैं।