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Dehradun: घंटाघर-परेड ग्राउंड क्षेत्र में जीपीएस से लैस वाहन होंगे संचालित, ई-रिक्शा को नियंत्रित करेगी पुलिस

Fri, 12 Jan 2024 02:26 PM IST
देहरादून ब्यूरो माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून

सार

हरिद्वार, विकासनगर, ऋषिकेश और रुड़की केंद्रों के लिए ऑटो-टेंपो, देहरादून के लिए ऑटो परमिट, हरिद्वार जिले की टिहरी विस्थापित पथरी, झबरेड़ा में सीएनजी/यूरो-6 ऑटो-टेंपो व राजाजी राष्ट्रीय पार्क की चीला रेंज में पर्यटकों के लिए जिप्सियों के परमिट जारी किए गए हैं।
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देहरादून घंटाघर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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घंटाघर-परेड ग्राउंड क्षेत्र को जाम से जल्द निजात मिलनी वाली है। अब केवल जीपीएस से लैस सार्वजनिक वाहन ही यहां पर संचालित हो सकेंगे। साथ ही प्रतिबंधित क्षेत्र व पार्किंग, स्टॉपेज और निर्धारित ट्रैफिक नियमों का पालन न करन पर कड़ी कार्रवाई होगी। बीते 23 दिसंबर को संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में यह निर्णय लिए गए हैं।

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संभागीय विभाग के मुताबिक, घंटाघर से दिलाराम चौक, सर्व चौक, आराघर, सहारनपुर चौक व बिंदालपुल तक उन्हीं सार्वजनिक वाहनों का संचालन की अनुमति दी जाएगी जो जीपीएस तकनीक से लैस होंगे। साथ ही नियम-कानूनों को तोड़ने वहीं, 19 नए मार्गों ंपर स्टेज कैरिज के परमिट जारी करने और रायपुर बालावाला क्षेत्र में सार्वजनिक वाहनों की सेवा उपलब्ध कराने के लिए नौ नए मार्गों का क्लस्टर बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में यातायात सुविधाएं सुगम होने की उम्मीद है।

देहरादून और हरिद्वार के बाहरी क्षेत्रों में कॉन्ट्रैक्ट कैरिज होंगे संचालित
सार्वजनिक यातायात की सुविधा प्रदान करने के लिए बड़ी संख्या में कॉन्ट्रैक्ट कैरिज का संचालन होगा। हरिद्वार, विकासनगर, ऋषिकेश और रुड़की केंद्रों के लिए ऑटो-टेंपो, देहरादून के लिए ऑटो परमिट, हरिद्वार जिले की टिहरी विस्थापित पथरी, झबरेड़ा में सीएनजी/यूरो-6 ऑटो-टेंपो व राजाजी राष्ट्रीय पार्क की चीला रेंज में पर्यटकों के लिए जिप्सियों के परमिट जारी किए गए हैं।
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यहां होगा स्टेज कैरिज का संचालन
संभाग के देवपुरा अग्रेसन चौक-ऋषिकुल-शंकराचार्य चौक-चंडीपुल-श्यामपुर कागंडी-रसियावढ़-गैढीखाता-लालढांग और प्रेमनगर से वाया बड़ोवाला होते हुए शिमला बाईपास-आईएसबीटी पर बसों का संचालन होगा।

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ई-रिक्शा के संचालन को पुलिस करेगी नियंत्रित
प्रतिबंधित क्षेत्र में ई-रिक्शा को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी पुलिस महकमे को सौंपी गई है। इसके लिए निर्धारित जुर्माना भी तय किया गया है। इसके लिए पहली बार प्रतिबंधित क्षेत्र में ई-रिक्शा संचालित करने पर 500, दूसरी बार में 1000 व तीसरी बार में संचालित किए जाने पर दो हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा चौथी बार ई-रिक्शा पकड़े जाने पर पंजीयन प्रमाण-पत्र निरस्तीकरण की कार्रवाई होगी।

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