अपीलीय अधिकारी के आदेश के बाद भी अपीलकर्ता को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके बाद अपीलकर्ता ने केंद्रीय सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया। आयोग ने मामले की जांच के लिए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के उच्च शिक्षा संयुक्त सचिव जीसी हसोर को नियुक्त किया।
संयुक्त सचिव की जांच रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने विवि के सूचना अधिकार प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी प्रो. वाईएस फरस्वाण, उपकुलसचिव परीक्षा एचएम अरोड़ा व उपाधि विभाग के कार्यालय अधीक्षक उमा प्रसाद पर 25-25 हजार का जुर्माना लगाया। आयोग ने उक्त तीनों अधिकारियों के वेतन से पांच माह तक 5-5 हजार रुपये की धनराशि काट कर जुर्माने की रकम वसूल करने के लिए निर्देश दिए।