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उत्तराखंडः अनुसूचित जाति की किशोरी से एक साल से सामूहिक दुष्कर्म, पांच लोगों में दो सगे भाई भी शामिल

Wed, 12 Jun 2019 01:14 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अल्मोड़ा
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Rape Victim - फोटो : Amar Ujala Graphics
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एक गांव में अनुसूचित जाति की 13 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुराचार का मामला सामने आया है। जिसमें पीड़िता के सगे भाई भी शामिल हैं। किशोरी के साथ पिछले एक साल से पांच लोग दुष्कर्म कर रहे थे।

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पेट दर्द होने पर किशोरी को महिला अस्पताल लाया गया तो उसका सात माह का गर्भ निकला। प्रसव पीड़ा के दौरान उसका गर्भपात हो गया। राजस्व पुलिस ने किशोरी के पिता की तहरीर पर पांच लोगों के खिलाफ 376 आईपीसी और 4:6 पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। 

प्रसव पीड़ा के दौरान किशोरी का गर्भपात हो गया

पेट दर्द होने पर किशोरी को परिजन गत दिवस महिला अस्पताल में लाए थे। अल्ट्रासाउंड जांच में सात महीने का गर्भ होने की जानकारी मिलने पर परिजनों ने उससे पूछताछ की। किशोरी ने बताया कि पांच लोग पिछले एक साल से उसके साथ दुराचार कर रहे थे।

इनमें दो सगे भाई, एक पिता-पुत्र और एक अधेड़ शामिल है, जिसके बेटे का आज विवाह भी है। अस्पताल में प्रसव पीड़ा के दौरान किशोरी का गर्भपात हो गया। राजस्व पुलिस ने भ्रूण का विसरा ले लिया है। एसडीएम सीमा विश्वकर्मा ने कहा कि यह गंभीर प्रवृत्ति का अपराध है। जिलाधिकारी से मामले को रेगुलर पुलिस को सौंपने की मांग की गई है।

दुष्कर्म के प्रयास का आरोपी गिरफ्तार

हरिद्वार के पथरी में नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छह जून को मदद के बहाने युवती से चार युवकों ने दुष्कर्म का प्रयास किया। असफल होने पर युवकों ने उसकी पिटाई की और उसका वीडियो बना लिया। पहले इस मामले में गांव में कुछ लोग कानूनी कार्रवाई नहीं करने के लिए पीड़ित पक्ष पर दबाव बनाते रहे।

सात जून को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के सक्रिय होने पर आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। थानाध्यक्ष गोविंद कुमार ने बताया कि नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी शाकिब पुत्र शकीम निवासी गांव कटारपुर को गिरफतार कर लिया गया है। अन्य आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। 
 

मदद के बहाने किया दुष्कर्म 

देहरादून में दुष्कर्म के एक मामले में विशेष पॉक्सो जज रमा पांडे की अदालत ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आरोप है कि युवक ने युवती (घटना के वक्त नाबालिग) एक विवाद को सुलझाने में मदद का झांसा दिया था। इसके बाद उसने कई बार दुष्कर्म किया। वर्तमान में आरोपी हत्या के एक मामले में जेल में बंद है। 

अधिवक्ता आशुतोष गुलाटी ने बताया कि नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र की एक युवती की शिकायत पर न्यायालय ने यह आदेश दिए हैं। घटना वर्ष 2014 की है। उस वक्त युवती लगभग 16 साल की थी। युवती ने न्यायालय को प्रार्थनापत्र देकर बताया था कि मार्च 2014 में शिमला बाईपास स्थित उसकी बहन की दुकान में कुछ लोगों ने झगड़ा किया था। इसके चलते वे सब बहुत परेशान थे। ऐसे में उसकी मुलाकात विशाल उर्फ नवीन चौधरी से हुई।
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कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया

नवीन ने उससे कहा कि वह एक संगठन से जुड़ा है और उसकी मदद करना चाहता है। इस कारण उसका दुकान में आना जाना लगा रहा। इसके चलते दोनों की दोस्ती हो गई। एक दिन विशाल ने उससे कहा कि वह शादी करना चाहता है और सभी कागजात बनवा लिए हैं।

युवती उसके साथ चली गई, जहां रास्ते में उसने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि इसके बाद उसने मेरठ ले जाकर भी युवती (तब किशोरी) से कई बार दुष्कर्म किया। अधिवक्ता गुलाटी ने बताया कि न्यायालय ने इन आरोपों के आधार पर नेहरू कॉलोनी पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। 
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