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Diwali 2020 : अग्निशमन विभाग की एनओसी के बाद ही मिलेंगे आतिशबाजी के लाइसेंस

Wed, 28 Oct 2020 11:12 AM IST
देहरादून ब्यूरो न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
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- फोटो : अमर उजाला (File Photo)
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एडीएम एफआर बीर सिंह बुदियाल ने कहा कि अग्निशमन विभाग की एनओसी के बाद ही आतिशबाजी के लाइसेंस जारी होंगे। वे मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित ऋषिपर्णा सभागार में व्यापारियों और अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। इस दौरान दीपावली पर लगने वाली पटाखों की दुकानों के आवंटन, दुकानें लगाने की शर्तों और सावधानियों पर चर्चा की गई।

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एडीएम एफआर ने सभी एसडीएम को आतिशबाजी के लिए लाइसेंस जारी करने से पहले सुरक्षित स्थान तय करने, अग्नि सुरक्षा आदि मानकों का पालन करने के निर्देश दिए। कहा कि ऐसे स्थान पर लाइसेंस दिया जाए, जहां अग्निशमन वाहन आसानी से पहुंच सकें। साथ ही दुकान तथा उसके आसपास ज्वलनशील पदार्थ ना हो। दुकान पक्के भवन की छत के नीचे हो, तंग स्थान व विद्युत तारों के बीच ना हो, पटाखों की बिक्री के अलावा अन्य सामग्री की बिक्री ना की जाए।

एडीएम ने कोविड-19 संक्रमण के बचाव के लिए मास्क, फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही ग्राहकों के लिए गोल घेरे बनाने, ज्वलनशील पदार्थों एवं धूम्रपान निषेध पर विशेष चैकसी बरतने की बात कही। साथ ही दुकान पर लाइसेंस की कॉपी चस्पा करने, सामूहिक रूप से पटाखा बिक्री वाले स्थानों के आसपास पानी के टैंकर की व्यवस्था की जाएगी।
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उन्होंने कहा कि 29 अक्तूबर से पांच नवंबर तक पटाखों की दुकान के लिए अस्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे। 11 से 15 नवंबर तक पटाखों की बिक्री की जाएगी। इस दौरान एसडीएम सदर गोपालराम बिनवाल, सिटी मजिस्ट्रेट कुश्म चौहान, एसडीएम मसूरी मनीष कुमार, अपर नगर आयुक्त मोहन सिंह बर्नियां, सीओ अग्नि शमन अधिकारी राजेंद्र सिंह खाती समेत व्यापार मंडल के प्रतिनिधि देवेंद्र अग्रवाल, जुगल किशोर, तरविंदर सिंह, आशीष अग्रवाल, आदित्य मित्तल आदि मौजूद रहे।

इस साल पर यहां नहीं जारी होंगे लाइसेंस

-पलटन बाजार-कोतवाली से घंटाघर तक-धामावाला बाजार-कोतवाली से आढ़त बाजार चौक तक।
-मोतीबाजार में पलटन बाजार से पुरानी सब्जी मंडी (हनुमान चौक तक)- हनुमान चौक-झंडा मोहल्ला- रामलीला बाजार-बैंड बाजार तक-आनंद चौक से लक्ष्मण चौक तक।
-डिस्पेंसरी रोड का पूरा इलाका, घंटाघर चकराता रोड पर हनुमान मंदिर तक।
-सर्वे चैक से डीएवी पीजी कालेज देहरादून जाने वाली रोड- करनपुर मुख्य बाजार (भीड़भाड़ वाला क्षेत्र)।

नोट : इसके अलावा ऐसे स्थान जो संकीर्ण क्षेत्र/गलियां, जहां अग्निशमन वाहन न पंहुच सकता हो, आतिशबाजी लाइसेंस के लिए प्रतिबंधित रहेंगे। अगर इन क्षेत्रों में दुकानें लगी मिलीं तो सामान जब्त करने के साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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