अमर उजाला के जरिए कानून के जानकारों द्वारा पुलिस कार्यप्रणाली पर उठाए गए सवालों को अधिकारियों ने गंभीरता से लिया। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निवेदिता कुकरेती से दूरभाष पर बात कर तत्काल मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए।
इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने खुड़बुड़ा चौकी प्रभारी किशन देवरानी की तरफ से भारतीय दंड संहिता की धारा 317 (12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को असुरक्षित छोड़ना) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसएसपी निवेदिता कुकरेती ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आने वाले तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
बच्ची का आज होगा पोस्टमार्टम
बिंदाल पुल के नीचे मिली नवजात बच्ची के शव का बुधवार को पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के बाद लावारिस में ही नवजात की अंतिम क्रिया पूरी की जाएगी। पुलिस ने बताया कि बुधवार को 72 घंटे की अवधि पूर्ण हो रही है।