फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Uttarakhand: छह साल तक बिना रीडिंग दिया बिजली बिल, लोकपाल नाराज... विद्युत उपभोक्ता फोरम का आदेश किया रद्द

Tue, 29 Oct 2024 08:39 AM IST
रेनू सकलानी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून

सार

बिना रीडिंग लिए बिजली बिल दिए जाने के मामले में विद्युत लोकपाल ने विद्युत उपभोक्ता फोरम का आदेश रद्द कर दिया। साथ ही संबंधित बिजली अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फ्रीपिक
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

बिजली विभाग के कुछ अफसरों की कारगुजारी उपभोक्ताओं के लिए मुसीबत बन रही है। ऐसे ही एक मामले पर विद्युत लोकपाल ने सख्त नाराजगी जताते हुए यूपीसीएल प्रबंधन को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

मंगलौर निवासी परवेज का दो किलोवाट का कनेक्शन है। यूपीसीएल के अधिकारियों ने उन्हें अक्तूबर 2011 से जून 2018 तक आरडीएफ यानी बिना रीडिंग लिए अनुमानित बिजली बिल दिया। परवेज ने लगातार शिकायत करते रहे। मीटर ठीक भी कर दिया गया।

विज्ञापन


दिसंबर 2021 से दिसंबर 2023 तक फिर बिना रीडिंग का बिजली बिल दिया गया। वह इसके खिलाफ विद्युत उपभोक्ता फोरम पहुंचे। फोरम ने सभी आरडीएफ बिल को निरस्त करते हुए पूर्व में मीटर यूनिट के आधार पर जारी तीन बिलिंग चक्रों के औसत विद्युत खपत के आधार पर संशोधित बिल देने को कहा। साथ ही मीटर बदलने को भी कहा।

विद्युत लोकपाल में की शिकायत 
इसके बाद परवेज का बिल 30,510 रुपये आया। उन्होंने इसके खिलाफ विद्युत लोकपाल में शिकायत की, जिस पर लोकपाल डीपी गैरोला ने फोरम का आदेश निरस्त कर दिया। यूपीसीएल को निर्देश दिए हैं कि इतने लंबे समय तक आरडीएफ बिल देने वाले अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। साथ ही 119 यूनिट प्रतिमाह के हिसाब से बिल भुगतान के निर्देश दिए।

विज्ञापन


ये भी पढ़ें...Uttarakhand: व्हिस्की, वोदका, रम को पीछे छोड़ बीयर से चढ़ा राजस्व, प्रदेश में में बीयर का उत्पादन और निर्यात बढ़ा

इसी प्रकार, हरिद्वार के एक स्टोन क्रेशर का कहना था कि उनके संस्थान पर बिना जानकारी दिए चेक मीटर लगाया और मौजूदा मीटर को 33.21 प्रतिशत धीमा मानते हुए 11 लाख 40 हजार का बिल थमा दिया। वह फोरम में गए तो बिल 4,25,000 कर दिया गया। लोकपाल ने यह आदेश रद्द कर दिया।

विज्ञापन


 

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें