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प्रत्याशियों के शक्ति प्रदर्शन पर चुनाव आयोग का पहरा

Wed, 11 Jan 2017 12:10 PM IST
राकेश शर्मा / अमर उजाला, देहरादून
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भारतीय निर्वाचन आयोग
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चुनाव आयोग ने राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों के शक्ति प्रदर्शन पर भी पहरा लगा दिया है। अब प्रत्याशी पहले की तरफ कानवाई के रूप में वाहन रैली नहीं निकाल सकेंगे।
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दस-दस वाहनों के रूप में रैली का संचालन होगा। हर दस वाहन के बीच 200 मीटर की दूरी अनिवार्य रूप से रहेगी। रोड शो के दौरान एक  ही बैनर और बाइक पर तीन फीट से लंबा झंडा नहीं लग सकेगा। खासतौर से अस्पताल, ब्लड  बैंक, भीड़ भाड़ वाले इलाकों और महत्वपूर्ण संस्थानों वाली रोड पर यह अनुमति नहीं दी जाएगी।

चुनाव आयोग ने चुनावों में प्रत्याशियों के प्रचार के परंपरागत तरीकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस बार आचार संहिता का पालन कराने के साथ प्रत्याशियों के रोड शो, वाहन रैली जैसे शक्ति प्रदर्शनों को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई है। खासतौर से चुनाव प्रचार से 48 घंटे पहले प्रत्याशियों में रोड शो और वाहन रैली के रूप में शक्ति प्रदर्शन की होड़ रहती है। जिससे यातायात प्रभावित होता है।
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नई व्यवस्था में प्रत्याशी अब कानवाई के रूप में वाहन रैली नहीं निकाल सकेंगे। अनुमति इसी शर्त पर मिलेगी कि रैली में हर दस वाहनों के बीच कम से कम 200 मीटर की दूरी रहेगी। साथ ही, यातायात प्रभावित न हो, इसके लिए आधी सड़क को छोड़कर चलना होगा। पूरी वाहन रैली की वीडियोग्राफी होगी। यदि किसी नियम का उल्लंघन हुआ तो प्रत्याशी के खिलाफ आचार संहिता का मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

आयोग ने इस बार झंडे और बैनर का भी आकार तय कर दिया है। रोड शो या फिर वाहन रैली में एक ही बैनर का प्रयोग होगा, जिसका साइज छह फीट से ज्यादा नहीं रहेगा। रोड शो और वाहन रैली की अनुमति छुट्टी के दिन ही दी जाए, ताकि आम लोग प्रभावित न हो। दूसरा रोड शो में किसी तरह के जानवरों का प्रदर्शन पूर्णतया: प्रतिबंधित होने के साथ कोई स्कूली बच्चा यूनिफार्म में नजर नहीं आना चाहिए।  

चुनाव आयोग के नए निर्देशों से पुलिसकर्मियों के साथ राजनैतिक दलों को अवगत करा दिया गया। इस बार जनसभा, वाहन रैली आदि के लिए एसपी ट्रैफिक की अनुमति को अनिवार्य किया गया है। प्रत्याशियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि रैली अथवा जनसभा से किसी तरह का यातायात प्रभावित नहीं होगा। 
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- अजय सिंह, एसपी सिटी
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