देहरादून। स्पेशल जज एनडीपीएस सुबीर कुमार की अदालत ने एक नशा तस्कर को पांच साल कठोर कारावास और 14 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
शासकीय अधिवक्ता मनोज शर्मा के अनुसार मुकदमा 17 सितंबर 2009 को ऋषिकेश कोतवाली में दर्ज किया गया था। घटनाक्रम के अनुसार एसएसआई लक्ष्मण सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ चेकिंग के दौरान श्यामपुर रोड से एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया था। तलाशी में उसके पास से 90 ग्राम चरस और 1520 नशीली गोलियां बरामद हुईं। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम मनमोहन सिंह बिष्ट निवासी मोहल्ला एजेंसी श्रीनगर बताया था। इस मुकदमे में बुधवार को लगभग 10 वर्ष बाद अदालत ने मनमोहन को दोषी करार देते हुए पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा अदालत ने 14 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।