उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग अब विकलांग बच्चों के भरण पोषण के लिए भी पात्र अभिभावकों को सरकारी मदद देगा।
विभाग की विकलांग भरण पोषण अनुदान योजना के तहत अब ऐसे पात्र अभिभावकों को 500 रुपए प्रतिमाह भत्ता दिया जाएगा। विभाग की ओर से इस योजना के लिए आवेदन मांगे गए हैं।
उल्लेखनीय है कि अब तक 18 वर्ष से अधिक आयु वाले निराश्रित विकलांग व्यक्तियों को राज्य सरकार समाज कल्याण विभाग की विकलांग भरण पोषण अनुदान योजना के तहत प्रतिमाह पेंशन देती है। इसमें योजना का लाभ उसी व्यक्ति को मिलता है जिसके पास 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र हो।
18 साल से कम आयु वाले विकलांगजनों के लिए अब तक कोई अनुदान योजना संचालित नहीं थी। इससे कम आय वर्ग वाले अभिभावकों को ऐसे बच्चों के भरण पोषण में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।