इन धाराओं में हुआ मुकदमा
आईपीसी 177-झूठी जानकारी देना।
आईपीसी 290-सार्वजनिक स्थान पर उपद्रव।
आईपीसी 509-महिला का अनादर करना।
आईपीसी 283- लोक मार्ग पर बाधा पैदा करना।
पुलिस वसूल सकती है तीन लाख का जुर्माना
एसपी ट्रैफिक ने बताया कि इन यूट्यूबरों से पुलिस मोटर वाहन अधिनियम के तहत तीन लाख रुपये का जुर्माना भी वसूल सकती है। इसके अलावा उन्हें छह माह के लिए मुचलका पाबंद भी किया जा सकता है। चिन्हित यूट्यूबरों पर लगातार नजर रखी जा रही है।