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देहरादून: 31 जनवरी तक कॉमर्शियल टैक्स जमा करने पर मिलेगी 25 प्रतिशत छूट 

Sat, 21 Dec 2019 10:13 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून

सार

  • नगर निगम प्रशासन ने 18 दिसंबर को 32वार्डों में लागू की थी कॉमर्शियल हाउस टैक्स की नई दरें 
  • नगर आयुक्त ने दिए आदेश, 31 जनवरी के बाद पांच प्रतिशत की छूट की जाएगी खत्म 
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- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर
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विस्तार
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देहरादून नगर निगम ने 32 नए वार्डों में मौजूद व्यावसायिक भवनों पर कॉमर्शियल हाउस टैक्स की दरें लागू करने के बाद 31 जनवरी तक टैक्स जमा कराने पर 25 प्रतिशत की छूट दी है। 31 जनवरी के बाद पांच प्रतिशत की छूट खत्म कर दी जाएगी। 

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निगम प्रशासन ने बीते बुधवार से 72 नए गांवों के निगम में शामिल होने के बाद बने 32 वार्डों में कॉमर्शियल हाउस टैक्स की दरें लागू की थी। साथ ही 31 जनवरी तक कॉमर्शियल हाउस टैक्स जमा करने पर निगम की ओर से 20 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

वहीं, शेष राशि पर पांच प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलेगी। 31 जनवरी के बाद पांच प्रतिशत की छूट खत्म कर दी जाएगी। बता दें कि निगम ने पक्का एवं कच्चा भवन, प्लॉट की श्रेणी बनाई हैं, जिसके आधार पर टैक्स वसूला जाएगा। इसके अलावा सड़क की चौड़ाई के आधार पर भी हाउस टैक्स की दरें तय की गई हैं।

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इन वार्डों को मिलेगा छूट का लाभ 

मालसी, डांडा लखौंड, ननूरखेड़ा, आमवाला तरला, मोहकमपुर, मियांवाला, बंजारावाला, भारूवाला ग्रांट, मोथरोवाला, मोहब्बेवाला, नत्थनपुर-1 एवं नत्थनपुर-2, डोभाल चौक, विजयपुर, हरभजवाला, रांझावाला, गुजराड़ा मानसिंह, लाडपुर, नेहरूग्राम, रायपुर,  सेवलाकलां, पित्थूवाला, मेहूंवाला, नवादा, हर्रावाला, बालावाला, नथुवावाला, चंद्रबनी, आरकेडिया-1, आरकेडिया-2, नकरौंदा।

नए 32 वार्डों के व्यावसायिक भवनों पर लागू कॉमर्शियल हाउस टैक्स 31 जनवरी तक जमा करने पर 20 और अतिरिक्त पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके बाद पांच प्रतिशत की छूट खत्म कर दी जाएगी। यहां के आवासीय भवनों को 10 साल तक हाउस टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है।
- विनय शंकर पांडेय, नगर आयुक्त
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