मालसी, डांडा लखौंड, ननूरखेड़ा, आमवाला तरला, मोहकमपुर, मियांवाला, बंजारावाला, भारूवाला ग्रांट, मोथरोवाला, मोहब्बेवाला, नत्थनपुर-1 एवं नत्थनपुर-2, डोभाल चौक, विजयपुर, हरभजवाला, रांझावाला, गुजराड़ा मानसिंह, लाडपुर, नेहरूग्राम, रायपुर, सेवलाकलां, पित्थूवाला, मेहूंवाला, नवादा, हर्रावाला, बालावाला, नथुवावाला, चंद्रबनी, आरकेडिया-1, आरकेडिया-2, नकरौंदा।
नए 32 वार्डों के व्यावसायिक भवनों पर लागू कॉमर्शियल हाउस टैक्स 31 जनवरी तक जमा करने पर 20 और अतिरिक्त पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके बाद पांच प्रतिशत की छूट खत्म कर दी जाएगी। यहां के आवासीय भवनों को 10 साल तक हाउस टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है।
- विनय शंकर पांडेय, नगर आयुक्त