मुकदमे का ट्रायल अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम की कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने गत छह जनवरी को आदेश दिए कि आरोपी का मोबाइल और मृतक के शरीर से रिवकर गोली को 20 जनवरी तक कोर्ट में पेश किया जाए। इस पर पुलिस ने इन दोनों महत्वपूर्ण सुबूतों की ढूंढ खोज शुरू की। लेकिन, ये नेहरू कॉलोनी थाने के मालखाने में नहीं मिले।
यही नहीं वहां के रजिस्टर में भी ये दर्ज नहीं थे। इसके बाद कचहरी स्थित मालखाने में तलाश की गई तो वहां के रजिस्टर में भी इनकी कोई एंट्री नहीं मिली। एसओ नेहरू कॉलोनी मोहन सिंह ने बताया कि इस मामले में अज्ञात के खिलाफ गबन का मुकदमा दर्ज किया गया है। एफएसएल से भी जानकारी की जा रही है।
2016 में भी सुबूत गायब मिले
मालखाने से ये दोनों साक्ष्य हाल फिलहाल नहीं बल्कि वर्षों से गायब हैं। वर्ष 2016 में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से भी नेहरू कॉलोनी थाना प्रभारी को एक पत्र लिखकर इन दोनों साक्ष्यों को प्रस्तुत करने को कहा गया था। मगर, उस वक्त भी ये दोनों सुबूत थाने के मालखाने में मौजूद नहीं थे।