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देहरादून जिपं अध्यक्ष पद पर आरक्षण का मामला हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा

Sun, 03 Nov 2019 10:31 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल

सार

  • कोर्ट ने कहा-चुनाव प्रक्रिया जारी रखें, सरकार व चुनाव आयोग से चार सप्ताह में मांगा जवाब
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नैनीताल उच्च न्यायालय - फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
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हाईकोर्ट ने देहरादून के जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण निर्धारण करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार और चुनाव आयोग को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि जिपं अध्यक्ष पद की चुनाव प्रक्रिया चलती रहेगी लेकिन अध्यक्ष पद पर आरक्षण जनरल होगा या आरक्षित, यह जनहित याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। 

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मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार देहरादून निवासी मोहित नेगी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि देहरादून में जिला पंचायत अध्यक्ष के पद का आरक्षण गलत तरीके से निर्धारित कर यह पद आरक्षित कर दिया गया है, जो संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है। याचिकाकर्ता की ओर से इसे निरस्त कर दोबारा आरक्षण निर्धारित करने की मांग की गई थी।

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