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देहरादून: पत्नी की हत्या के आरोपी का साथ दिया तो लगेगा पांच लाख जुर्माना, समाज से भी किया जाएगा बहिष्कृत

Mon, 12 Oct 2026 07:49 PM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, कालसी (देहरादून)

सार

खत कोरू के सदर स्याणा सुनील दत्त जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि महिला के साथ हुए इस जघन्य अपराध के खिलाफ पूरा क्षेत्र एकजुट है।
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खत कोरू के 16 गांवों ने लिया बड़ा फैसला - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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विस्तार
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तहसील क्षेत्र के कचटा गांव में पत्नी नीलम की हत्या के आरोपी पति मनोज के खिलाफ खत कोरू के 16 गांवों ने कड़ा फैसला लिया है। ग्राम कचटा के मंदिर प्रांगण में हुई बैठक में ग्रामीणों ने तय किया कि आरोपी की जमानत कराने, मुकदमे में उसके पक्ष में गवाही देने या किसी तरह की मदद करने वाले पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। उसे खत से भी बाहर किया जाएगा।

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खत कोरू के सदर स्याणा सुनील दत्त जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि महिला के साथ हुए इस जघन्य अपराध के खिलाफ पूरा क्षेत्र एकजुट है। आरोपी के परिवार, रिश्तेदार और खत के किसी भी गांव का व्यक्ति उसकी मदद नहीं करेगा। खत कोरू की अलग-अलग जगहों पर ब्याही गई बेटियों और उनके परिवारों से भी आरोपी का साथ न देने की अपील की गई।

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बैठक में तय किया गया कि यदि अदालत से आरोपी दोषमुक्त हो जाता है, तब भी उसे खत कोरू में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ग्रामीणों ने सरकार और कानून से आरोपी को फांसी की सजा दिलाने की मांग करने का भी निर्णय लिया। ग्राम पंचायत कचटा के प्रधान संतू और ग्राम पंचायत बाढौ के पूर्व प्रधान सीताराम चौहान ने कहा कि ऐसे फैसलों से भविष्य में इस तरह के जघन्य अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। समाज में भी इससे कड़ा संदेश जाएगा।
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