इन्हें मिली अधिकतम दो वर्ष की सजा
पालू दास, सहायक कोषाधिकारी, कोषागार हरिद्वार, जुर्माना 40 हजार रुपये
इन्हें सजा व 35-35 हजार रुपये जुर्माना
- दीपक कुमार वर्मा – एलडीसी, लोनिवि हरिद्वार
- सुखपाल सिंह, यूडीसी, लोनिवि रुड़की
- मदनपाल, मेट, लोनिवि हरिद्वार
- मनीराम, बेलदार, लोनिवि हरिद्वार
- सुरेंद्र कुमार उर्फ शर्मा जी, चालक, लोनिवि हरिद्वार
- छतर सिंह, रोलर चालक, लोनिवि रुड़की
- कासिम, सेवानिवृत्त बेलदार, लोनिवि हरिद्वार