परियोजना कार्यालय में उपलब्ध किट और उसमें शामिल सामग्री का स्टॉक रजिस्टर में नियमित अद्यतन और सत्यापन करने को कहा गया है। साथ ही फर्स्ट-इन-फर्स्ट-आउट (एफआईएफओ) व्यवस्था लागू करने के निर्देश हैं। इसके तहत जिस सामग्री की वैधता पहले समाप्त होने वाली हो, उसका वितरण पहले किया जाना है।
निर्देशों में कहा गया है कि यदि किसी सामग्री की वैधता अवधि समाप्त होने के करीब है और निर्धारित समय में उसका वितरण संभव नहीं है तो बाल विकास परियोजना अधिकारी, मुख्य सेविका और पर्यवेक्षक को तत्काल सूचना देकर आवश्यक कार्रवाई करनी होगी। जरूरत पड़ने पर ऐसी सामग्री को उन आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्थानांतरित या पुनर्वितरित करने को कहा गया है, जहां उसका वैध अवधि में उपयोग संभव हो।
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी लाभार्थी को ऐसी सामग्री न दी जाए जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी हो। परियोजना स्तर पर स्टॉक की नियमित समीक्षा और भौतिक सत्यापन कर निकट-समाप्ति वाली सामग्री को प्राथमिकता से वितरित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सामग्री की प्राप्ति से लेकर वितरण तक प्रत्येक स्तर पर निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न आए।