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Uttarakhand: राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि के वाद में छह मई को होगी सुनवाई, जानें क्यों बढ़ाई गई तारीख

Fri, 28 Apr 2023 09:34 AM IST
रेनू सकलानी संवाद न्यूज एजेंसी, रोशनाबाद।

सार

राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में सुनवाई के लिए पहले 12 अप्रैल तारीख निर्धारित की लेकिन फिर 13 अप्रैल बढ़ा दी। अधिवक्ता अरुण भदौरिया ने बताया कि जेएम द्वितीय शिव सिंह की अदालत ने उक्त वाद की सुनवाई उनके क्षेत्राधिकार ना होने का हवाला देते हुए (सीजेएम) मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को पत्रावलियां हस्तांतरित कर दीं।
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राहुल गांधी - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मानहानि के वाद पर अदालत छह मई को सुनवाई करेगी। परिवादी के अधिवक्ता अरुण भदौरिया ने बताया कि आरएसएस कार्यकर्ता कमल भदौरिया ने राहुल गांधी के विरुद्ध न्यायालय जेएम द्वितीय हरिद्वार के न्यायालय में धारा 499 और 500 आईपीसी के तहत परिवाद दाखिल किया था।

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न्यायालय ने परिवाद सुनने के बाद प्रकीर्ण वाद में मामला दर्ज किया था। सुनवाई के लिए पहले 12 अप्रैल तारीख निर्धारित की लेकिन फिर 13 अप्रैल बढ़ा दी। अधिवक्ता अरुण भदौरिया ने बताया कि जेएम द्वितीय शिव सिंह की अदालत ने उक्त वाद की सुनवाई उनके क्षेत्राधिकार ना होने का हवाला देते हुए क्षेत्राधिकार (सीजेएम) मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को पत्रावलियां हस्तांतरित कर दी।

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सांसद एवं विधायक के खिलाफ किसी भी परिवाद व वाद में सुनवाई का क्षेत्राधिकार जेएम की अदालत को नहीं है। राहुल गांधी भले ही पूर्व सांसद हैं लेकिन जिस वक्त उन्होंने आरएसएस के खिलाफ टिप्पणी की थी वह सांसद थे। लिहाजा सीजेएम की अदालत में वाद की सुनवाई के लिए 27 अप्रैल की तारीख लगी। अधिवक्ता अरुण भदौरिया ने बताया न्यायालय ने वाद में अग्रिम कार्रवाई के लिए 6 मई की तारीख घोषित कर दी है।

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