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शेरवुड में छात्र की मौत मामला, आरोपियों को सरेंडर करने के निर्देश

Fri, 19 Feb 2016 01:44 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल
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हाईकोर्ट ने शेरवुड स्कूल के नेपाली छात्र शान प्रजापति के इलाज में हुई लापरवाही से मौत के मामले में स्कूल के प्रिंसिपल व अन्य के खिलाफ दायर चार्जशीट को रद्द करने की अर्जी खारिज कर दी है।
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कोर्ट ने तीनों आरोपियों को एक सप्ताह के भीतर निचली अदालत में सरेंडर करने को कहा है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को निजी मुचलके जमा कर जमानत भी दे दी है।

प्रिंसिपल व वार्डन भी आरोपियों में
न्यायमूर्ति सर्वेश कुमार गुप्ता की एकलपीठ के समक्ष बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई हुई। शेरवुड के प्रिंसिपल अमनदीप संधू, वार्डन रवि कुमार व पायल पॉल ने याचिका दायर कर उनके खिलाफ दायर चार्जशीट को निरस्त करने की मांग की थी।

मामले के अनुसार शेरवुड स्कूल के नेपाली छात्र शान प्रजापति के इलाज में लापरवाही से हुई मौत का आरोप लगाते हुए उसकी मां ने शेरवुड स्कूल के प्रिंसिपल अमनदीप संधू, वार्डन रवि कुमार व पायल पॉल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी।
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पुलिस ने दायर की थी चार्जशीट
इस प्रकरण में पुलिस की ओर से तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी गई, जिसे रद्द करने के लिए तीनों आरोपियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

पक्षों की सुनवाई के बाद एकलपीठ ने चार्जशीट को खत्म करने वाली दायर याचिका खारिज कर दी। साथ ही कोर्ट ने तीनों आरोपियों को एक सप्ताह के भीतर निचली अदालत में  सरेंडर करने को कहा।
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