दीपावली में आतिशबाजी की दुकानें लगाने के लिए स्थल चिह्नित करने एवं व्यापारियों को अस्थायी लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को लेकर बुधवार को अपर जिलाधिकारी वीर सिंह बुदियाल की अध्यक्षता में अधिकारियों एवं व्यापारियों की संयुक्त बैठक हुई।
एडीएम ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि पुलिस अधिकारियों के साथ संयुक्त टीमें बनाकर दुकानें लगाने के लिए सुरक्षित जगह चिह्नित करेंगे। मानकों को पूरा करने वाले व्यापारियों को ही आतिशबाजी का लाइसेंस जारी किया जाएगा।
क्लेमेंटटाउन स्थित एनआईसी सभागार में आयोजित बैठक में एडीएम ने कहा कि एसडीएम अपने क्षेत्रों में आतिशबाजी की दुकानों के अस्थायी लाइसेंस जारी करेंगे। आतिशबाजी की दुकानें लगाने के लिए एसडीएम, सीओ, अग्निशमन अधिकारी संयुक्त रूप से निरीक्षण कर स्थल चिह्नित करेंगे।
खुले स्थान पर ही दुकानें लगाई जा सकेंगी। आबादी क्षेत्र में दुकान पूरी तरह प्रतिबंधित होंगी। एसपी सिटी प्रदीप राय ने कहा कि आतिशबाजी की दुकानें लगाने वाले व्यापारी अग्नि सुरक्षा के उपकरण अनिवार्य रूप से रखेंगे।
यहां प्रतिबंधित होगी आतिशबाजी की बिक्री
एडीएम ने कहा कि पटाखों की दुकानें लगाने के लिए व्यापारियों से नौ अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक आवेदन लिए जाएंगे। 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक पांच दिन ही पटाखा बेचने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दुकान लगाने के लिए व्यापारियों को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र, शपथ पत्र, शुल्क जमा करना होगा।
इसके बाद अग्निशमन अधिकारी और संबंधित थाने की पुलिस का स्थलीय निरीक्षण आख्या रिपोर्ट के बाद अस्थाई लाइसेंस जारी किए जाएंगे। बैठक में नगर मजिस्ट्रेट सीएस मर्तोलिया, एसडीएम ऋशिकेष हरिगिरी गोस्वामी, सदर प्रत्यूष सिंह, मसूरी मीनाक्षी पटवाल, डोईवाला कुसुम चौहान, एसपी ग्रामीण सरिता डोभाल समेत तमाम व्यापारी मौजूद थे।
यहां प्रतिबंधित होगी आतिशबाजी की बिक्री
पल्टन बाजार (कोतवाली से घंटाघर तक) धामावाला बाजार (कोतवाली से बाबूगंज), आढ़त बाजार चौक, मोती बाजार (पल्टन बाजार से पुरानी सब्जी मंडी हनुमान मंदिर तक) हनुमान चौक (झंडा मोहल्ला, रामलीला बाजार) बैंड बाजार (आनंद चौक से लक्ष्मण चौक तक) डिस्पेंसरी रोड का संपूर्ण क्षेत्र, घंटाघर से चकराता रोड पर हनुमान मंदिर तक, सर्वे चैक से डीएवी कालेज जाने वाली रोड, करनपुर मुख्य बाजार