नैनीताल हाईकोर्ट ने पुरानी टिहरी वार्ड नंबर तीन के बांध विस्थापितों को साढ़े तीन करोड़ रुपये मय ब्याज भुगतान करने के आदेश दिए हैं। बांध विस्थापित 57 परिवार तीस वर्षों से पर्याप्त मुआवजे के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। हाईकोर्ट के आदेशानुसार अब हर परिवार को चार से पांच लाख रुपये तक का मुआवजा मिलेगा।
बता दें कि पुरानी टिहरी वार्ड तीन के बांध विस्थापितों को भूमि के मुआवजे के रूप में अन्य वार्डों की अपेक्षा कम भुगतान किया गया था।
विस्थापितों ने इस पर आपत्ति जताते हुए अन्य वार्ड की भांति भुगतान की मांग की, लेकिन सुनवाई नहीं होने पर उन्हें न्यायालय की शरण में जाने को मजबूर होना पड़ा। हाईकोर्ट ने बांध विस्थापितों के पक्ष में फैसला दिया है।