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यूपी के पूर्व सांसद और सपा नेता की जमानत खारिज, जेल भेजा

Thu, 20 Jul 2017 12:59 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पौड़ी
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जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण व मारपीट के एक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यूपी के पूर्व सांसद यशवीर सिंह व सपा नेता रफी सैफी की जमानत याचिका खारिज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में खांड्यूसैंण जेल भेज दिया है। इस मामले में आरोपी यूपी के नगीना विधायक मनोज कुमार पारस अभी भी फरार चल रहे हैं।     
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मामला 18 जनवरी 2013 को थाना लक्ष्मणझूला (ऋषिकेश) में बिजनौर निवासी रोहित कुमार ने दर्ज करवाया। प्राथमिकी में उल्लेख किया गया कि जिला पंचायत बिजनौर पर उनके संबंधी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे थे। इस दौरान वे रात्रि को जब शिवा रिजॉल्ट लक्ष्मणझूला पहुंचे तो विपक्ष में चुनाव लड़ रही नसरीम सैफी के समर्थकों ने 28 जिला पंचायत सदस्यों को मारपीट व हथियारों के बल पर अगवा कर लिया।

मामले में यूपी सरकार के पूर्व खनन मंत्री मूल चंद, उनके पुत्र अमित चौहान, सपा विधायक मनोज पारस, पूर्व सांसद यशवीर सिंह समेत अन्य छह के खिलाफ भादंसं की धारा 452, 365, 342, 504, 506 व  171 च  मामला दर्ज किया गया। इस मामले में पूर्व खनन मंत्री मूल चंद, उनके पुत्र अमित चौहान व एक अन्य को पूर्व में हाईकोर्ट से व दो अन्य को अपर सत्र न्यायाधीश कोटद्वार से जमानत मिल चुकी है। 
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मामले में फरार चल रहे पूर्व सांसद यशवीर सिंह व सपा नेता रफी सैफी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में मंगलवार को आत्मसमर्पण किया और बुधवार (आज) जमानत की अर्जी दाखिल की। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जमानत याचिका खारिज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में खांड्यूसैंण जेल भेज दिया है। अब जमानत याचिका पर 24 जुलाई को अपर सत्र न्यायाधीश कोटद्वार में सुनवाई होगी। यूपी के इस हाई प्रोफाइल मामले में नगीना विधायक मनोज कुमार पारस अभी भी फरार चल रहे हैं।
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