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किशोरी से दुराचार में रिश्ते के मामा को 20 साल की कैद 

Sun, 30 Sep 2018 11:26 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
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jail shimla
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नाबालिग से दुराचार करने और धमकाने के मामले में रिश्ते के मामा को न्यायालय ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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स्पेशल पॉक्सो जज रमा पांडे की अदालत ने धमकी देने पर दो साल अतिरिक्त कारावास और 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की सजा और भुगतनी होगी। 

शासकीय अधिवक्ता भरत सिंह नेगी ने बताया कि चार अप्रैल 2017 को राजपुर क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने अपने सौतेले भाई के खिलाफ नाबालिग बेटी के साथ दुराचार और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। महिला का आरोप था कि सौतेला भाई उसकी 13 साल की बेटी से कई महीनों तक दुराचार करता रहा। इस बीच एक दिन (मुकदमा दर्ज होने के दिन) नाबालिग को पेट में दर्द हुआ। डॉक्टर के पास लेकर गए तो पता चला कि लड़की 22 सप्ताह के गर्भ से है। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद करीब 50 दिन बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। 
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न्यायालय के आदेश पर नाबालिग का गर्भपात कराया गया, जिसके भ्रूण के डीएनए का आरोपी के ब्लड के डीएनए से मिलान पाया गया। वैज्ञानिक साक्ष्यों के साथ-साथ इस मामले में अभियोजन की ओर से कुल सात गवाह भी पेश किए गए। वहीं आरोपी खुद को बेकसूर बताता रहा। न्यायालय ने उसके तर्कों को खारिज करते हुए और अभियोजन के साक्ष्यों व गवाहों को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। इसके अलावा जान से मारने की धमकी देने के दोष में दो साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है।   
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अदालत में नहीं पहुंचा वादी पक्ष 
मुकदमा दर्ज होने के कुछ दिनों बाद ही वादी पक्ष अपने मूल देश नेपाल चला गया था। पुलिस ने उन्हें काफी तलाश किया, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। लिहाजा न्यायालय ने दोषी पर लगाए गए जुर्माने को सरकारी खजाने में जमा कराने के आदेश दिए हैं। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि वादी पक्ष के मिलने पर क्षतिपूर्ति राशि दे दी जाती है। 

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