नैनीताल स्थित शेरवुड के एक छात्र से कुकर्म मामले में अदालत ने दोषी गार्ड को छह साल कैद तथा पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
शेरवुड कॉलेज में एक छात्र के साथ कुकर्म करने के मामले में उसके आईएएस पिता (दिल्ली निवासी) ने नौ अक्तूबर को तल्लीताल थाने में तहरीर दी थी। इसके आधार पर पुलिस ने प्रधानाचार्य पर 21 पॉक्सो एक्ट, वार्डन रवि पंत पर जुवेनाइल एक्ट और गार्ड आकाश मंडल पर धारा 377, 511 और पॉक्सो 8, 10, 18 के तहत मुकदमा दर्ज किया।
मामले में एडिशनल एसपी श्वेता चौबे और एसआई श्वेता नेगी ने विवेचना की थी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रीतु शर्मा की अदालत में चार्जशीट दायर होने के बाद अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों के समर्थन में सात गवाह पेश किए। अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रधानाचार्य ने रिपोर्ट इसलिए दर्ज नहीं कराई, क्योंकि वह छात्र के पिता का इंतजार कर रहे थे।
वहीं अभियोजन पक्ष इस दलील को गलत साबित कर रहा था। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद कॉलेज के गार्ड आकाश मंडल को दोषी माना। शुक्रवार को न्यायालय ने गार्ड को छह साल कारावास के साथ पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।