नाबालिग छात्रा से दुराचार के दोषी को अदालत ने दस साल की कैद एवं दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक पौड़ी गढ़वाल जिले के पंजाकोटा गांव निवासी पिंटू लाल उर्फ करन ने थाना क्षेत्र की एक नाबालिग छात्रा से पहले जान पहचान बनाई और फिर उसके साथ दुराचार किया।
पिंटू तब बैंक एटीएम में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्य करता था। पीड़िता के परिजनों ने 14 मार्च 2014 को क्लेमेंटटाउन थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई थी।
विशेष पोक्सो कोर्ट नीना अग्रवाल की अदालत में हुई मामले की सुनवाई के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जया ठाकुर ने मेडिकल रिपोर्ट और कई गवाह पेश किए। अदालत ने पिंटू को दुराचार, जान से मारने की धमकी देने और पोक्सो एक्ट का दोषी पाते हुए सजा सुनाई।