अदालत ने तीन साल की बच्ची से बलात्कार के दोषी को दस साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
पटेलनगर थाने का है मामला
मामला 2010 का पटेलनगर थाना क्षेत्र का है। थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने मेहूंवाला निवासी अमजद अली के खिलाफ उसकी तीन साल की बेटी से बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार अमजद बच्ची को टॉफी का लालच देकर अपने साथ ले गया। उसने बच्ची को खेत में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया।
11 गवाह हुए पेश
सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील तोमर की अदालत में हुई सुनवाई में अभियोजन की ओर से मामले में 11 गवाह पेश किए गए।
अदालत में हुई सुनवाई में दून अस्पताल के डॉक्टरों ने बच्ची से बलात्कार की पुष्टि की। डाक्टरों ने बताया कि बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई थी।
सुनवाई के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरेंद्र सिंह पुनिया ने कहा कि यह गंभीर प्रकृति का अपराध है। दोषी को कठोर से कठोर सजा सुनाई जाए।