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हरियाणा के नेता की जमानत खारिज, गए जेल

Tue, 15 Jul 2014 08:33 AM IST
टीम डिजिटल / अमर उजाला, देहरादून
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यौन शोषण के आरोपी हरियाणा के नेता प्रदीप सांगवान ने सोमवार को कोर्ट में सरेंडर किया। जहां उनकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई।
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सोमवार को दोपहर लगभग दो बजे प्रदीप सांगवान ने जेएम सेकेंड छवि बंसल की कोर्ट में सरेंडर किया। जहां जमानत याचिका खारिज होने के बाद प्रदीप सांगवान को जेल भेजा गया।

पुलिस ने पहले ही यौन शोषण प्रकरण में पुलिस ने पीड़ित युवती, सांगवान के साले अजय मान और सईद चौधरी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें अपर पुलिस अधीक्षक ममता बोरा सहित 25 गवाह बनाए हैं।
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पुलिस ने कई पेज की कॉल डिटेल भी अदालत में पेश की

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दाखिल चार्जशीट में पुलिस ने कहा कि मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हुए बयान बदलवाने के लिए अजय मान (निवासी 240 नया बास, थाना शाहबाद डेरी, दिल्ली) ने बिजनौर निवासी पीड़ित युवती को मकान खरीदकर दिया और नगद धनराशि उपलब्ध कराई।

सईद चौधरी (निवासी पूर्वी आशिंक 19 करोलताल थाना काशीपुर, ऊधमसिंह नगर) ने पूरे मामले में मध्यस्थता कर आपराधिक षड्यंत्र किया है।

युवती और सईद चौधरी के बीच बयान बदलने को लेकर जो बात हुई उसे साबित करने के लिए पुलिस ने कई पेज की कॉल डिटेल भी अदालत में पेश की है।

पुलिस ने चार्जशीट में कहा कि फरार चल रहे अजय मान की चल अचल संपत्ति कुर्क की गई है।
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इन धाराओं में दाखिल हुई चार्जशीट

384 (फिरौती), 420 (धोखाधड़ी), 187 (लोक सेवक को विधि पूर्वक काम में सहायता न करना), 196 (न्यायिक कार्य में झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करना), 201 (साक्ष्य को छिपाना), 213 (किसी आशय से अपराधी को उपहार देना), 214 (अपराधी को संपत्ति देना), 120 बी (षडयंत्र करना)

(नोटः इस खबर से संबंधित किसी भी सुझाव या सवाल के लिए मेल आईडी-bsbora@ddn.amarujala.com और इस नंबर- 9675202099 पर संपर्क कर सकते हैं।)
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