इलाज के नाम पर मरीजों को धोखा देकर जहरीली दवाएं देने वाले डॉक्टर को सिर्फ एक दिन की जेल में रहने की सजा मिली। बुधवार को पांच साल के कारावास की सजा पाने वाले डॉ. आरके गुप्ता को बृहस्पतिवार को जमानत मिल गई।
जिला न्यायाधीश की अदालत ने डॉ. गुप्ता की अपील पर सुनवाई के लिए 22 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है। शाम के समय डॉ. गुप्ता को सुद्धोवाला जेल रिहा भी कर दिया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेक द्विवेदी की अदालत ने ऋषिकेश स्थित नीरज क्लीनिक के मालिक डॉ.आरके गुप्ता को बुधवार को मिर्गी का शर्तिया इलाज का दावा कर रोगियों से धोखाधड़ी करने समेत अन्य मामलों में पांच साल के सश्रम कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी।
सजा के बाद गुप्ता को सुद्धोवाला जेल भेज दिया गया था। वहीं, डॉ. गुप्ता को छुड़ाने के मामले में ऋषिकेश के पूर्व पालिकाध्यक्ष दीप शर्मा समेत 14 लोगों को भी सजा सुनाई गई थी, जिन्हें बुधवार को ही जमानत मिल गई थी।