पौड़ी जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंवरसेन ने नाबालिग भतीजी के साथ दुराचार और पोक्सो के आरोपी मौसा को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। कोर्ट ने पीड़िता और गवाहों के बयान पर यह फैसला सुनाया।
पीड़िता ने कोर्ट से कहा कि वह पढ़ाई नहीं करना चाहती थी, जिससे बचने के लिए उसने मौसा पर गलत आरोप लगाए। यह बात उसके दिमाग में टीवी पर एक क्राइम सीरियल को देखने के बाद आई थी।
नौ दिसंबर, 2014 को शहर से सटे एक गांव में पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाली 11 साल की बच्ची के पिता ने कोटद्वार कोतवाली में बच्ची के साथ दुराचार का प्रयास, छेडख़ानी और पोक्सो में मुकदमा दर्ज कराया। आरोपी कोई बाहर का नहीं पीड़ित बच्ची का सगा मौसा बताया गया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी मौसा सोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया था।