धारदार दरांती से गर्दन काटकर मां की नृशंस हत्या करने वाले बेटे को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास और पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
बता दें कि बीते साल 13 अप्रैल को नौगांव ब्लॉक के पोल गांव में जिन्याट तोक निवासी गणेश जगूड़ी ने दरांती से गर्दन पर वार कर अपनी मां सावित्री देवी की हत्या कर दी थी और फरार हो गया था।
ग्राम प्रहरी ने बड़कोट थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और पुलिस ने राड़ी के जंगलों से आरोपी को गिरफ्तार किया था।