हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय द्वितीय ने छह लोगों को जुर्म साबित होने पर उम्रकैद की सजा सुनाई है। घटना 29 अगस्त 2014 की है। इसमें धारदार हथियार से एक व्यापारी को मौत के घाट उतार दिया गया था।
झबरेड़ा थाना क्षेत्र के भक्तोवाली निवासी नौशाद ने हत्या की तहरीर देते हुए पुलिस को बताया था कि झबरेड़ा का दुकानदार शहजाद 29 अगस्त 2014 को अपनी दुकान बंद कर देर शाम घर लौट रहा था, तभी रास्ते में पहले से ताक में खड़े दीपक, सचिन, राजकुमार, देवीचंद, रोमित, दिनेश निवासी भक्तोवाली, झबरेड़ा ने उसे रोका और गालीगलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर सभी आरोपियों ने धारदार हथियार से हमला कर शहजाद को मौत के घाट उतार दिया।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू की। जांच के बाद न्यायालय में केस का ट्रायल किया गया जिसमें सरकारी अधिवक्ता आलोक पुंडीर ने अभियोजन का पक्ष रखा।
मुकदमा सुनने और गवाहों के परीक्षण के बाद न्यायालय ने सभी छह आरोपियों को हत्या में दोषी करार देते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा उन पर पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया।