मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले को स्पेशल पाक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास के साथ ही एक लाख 11 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय के आदेश पर आरोपी द्वारा जमा किये जाने वाले अर्थदंड में से 90 प्रतिशत पीड़िता को दिया जाएगा।
दिनेशपुर निवासी अमल बड़ोही पर एक बुजुर्ग महिला ने बताया था कि 26 फरवरी 2016 को वह अपनी दिमागी रुप से कमजोर नाबालिग बेटी को लेकर बाजार गई थी। हरि मंदिर के पास स्थित निधि किराना स्टोर पर वह पहुंची और वहां मौजूद दुकान स्वामी अमल बहोड़ी से कोल्ड ड्रिंक मांगी।
आरोप है कि अमल ने कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा मिलाई और बेटी के साथ ही उसकी मासूम बेटी को लेकर छत पर गया। उसने मासूम के साथ दुष्कर्म किया।