दोस्त के साथ साजिश रचकर प्रेमिका की गला दबाकर हत्या करने के मामले में रनाड़ी गांव निवासी अमरदीप और उसके दोस्त अजय शाह को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई।
डेढ़ साल पुराने हत्या के इस मामले में सत्र न्यायाधीश राजेंद्र सिंह की अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। पुलिस ने दोनों दोषियों को गिरफ्तार कर नई टिहरी जेल भेज दिया है।
मुकदमे के अनुसार रनाड़ी गांव निवासी अमरदीप का कंडियालगांव पुरोला की लता से प्रेम संबंध था। इस दौरान अमरदीप के परिजनों ने उसका किसी दूसरी युवती से विवाह तय कर दिया। तब अमरदीप ने लता को रास्ते से हटाने के लिए दोस्त अजय शाह के साथ हत्या का षड्यंत्र रचा।
30 दिसंबर, 2013 को उसने लता को किसी बहाने बड़कोट बुलाया और वहां से उसे मोटरसाइकिल पर राड़ी टॉप ले गया। मौके पर उसका दोस्त अजय शाह पहले से ही मौजूद था।