अस्पताल में आंख दिखाने आयी महिला के साथ अश्लील हरकतें करने के आरोपी आई टैक्नीशियन को दोषी पाते हुए न्यायालय ने एक वर्ष का कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़ित महिला ने थाना कोतवाली हरिद्वार में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि वह 26 अप्रैल 2011 दिन में 12 बजे मेला अस्पताल हरिद्वार आई।
जांच के दौरान की अश्लील हरकत
टेक्नीशियन के खिलाफ अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया था। महिला का कहना था कि उसकी आंखों की जांच के दौरान उसके साथ अश्लील हरकतें की गई।
पुलिस ने आरोपी टेक्नीशियन अनिल शर्मा पुत्र उदय चंद शर्मा निवासी सुदामापुरी थाना सिविल लाइंस जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाह पेश किए गए।
एक साल की जेल
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट/द्वितीय अपर सिविल जज एसडी मदनराम ने आरोपी आई टेक्नीशियन अनिल शर्मा को दोषी पाते हुए एक साल की साधारण कारावास और एक हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।